
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 2016 में 113, 2017 में 125 और 2018 में 96 सैनिक उन स्थानों में शहीद हुए जहाँ AFSPA कानून लागू है
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को सदन को बताया कि जहाँ सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अर्थात Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) लागू है वहां तीन वर्षों में 334 सैनिक शहीद हुए हैं.
सिंह ने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि जहाँ AFSPA कानून लागू है वहां 2016 में 113, 2017 में 125 और 2018 में 96 सैनिक शहीद हो चुके हैं.
सशत्र बलों को विशेष शक्ति प्रदान करने वाला यह कानून जम्मू व कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में लागू है. इस कानून के खिलाफ मणिपुर की शर्मीला ईरोम सत्रह वर्ष तक अनशन पर रही थी.
सिंह ने बताया कि 69 सैनिकों की मौत सीमा पर संघर्ष के दौरान हुई.
एक और प्रश्न के उत्तर में उनहोंने बताया कि इस दौरान रणनीतिक कार्यवाई के दौरान 31 सैनिकों की शहादत हुई.
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उनहोंने कहा कि 2017 और 2018 में आतंकवादी हमलों में 87 सैनिक मारे जा चुके हैं.
रक्षा मंत्री ने कहा, “सेना खतरे के आकलन और पिछले सभी घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर अपने सभी शिविरों, मोर्चों और इंस्टालेशन की सुरक्षा व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा करती है।”
इन समीक्षाओं के आधार पर, इस तरह के खतरों का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त अभ्यास और प्रक्रिया अपनाई जाती है।