इलाहाबाद हाईकोर्ट का SC/ST एक्ट को लेकर बड़ा फैसला




उत्तरप्रदेश में एससी-एसटी एक्ट को लेकर हाईकोर्ट ने बडा फैसला दिया है। पिछले दिनों एससी-एसटी ऐक्ट में संशोधन के बाद पूरे देश में हुए बवाल व विभिन्न संगठनों के मौजूदा समय में भी चल रहे प्रदर्शनों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस ऐक्ट को लेकर फैसला सुनाया है जिसके तहत हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को निर्देशित किया है कि यूपी के थानों पर मुकदमा दर्ज करते समय मजबूत आधार होने पर ही एससी-एसटी ऐक्ट की धारा लगाई जाए मुकदमा लिखा जाए।

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक अब हर मामले में एससी-एसटी ऐक्ट की धारा नहीं लगेगी बल्कि पुलिस जब ठोस आधार तहरीर में पाएगी तभी इस ऐक्ट की धाराएं संबंधित मुकदमें में उल्लेखित की जाएगी।



बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश के सभी थानों को यह सर्कुलर जारी करें कि मुकदमा दर्ज करते समय मजबूत आधार हो तभी एससी-एसटी ऐक्ट की धाराएं लगाएं अन्यथा प्राथमिकी में इस धारा को ना लगाकर वास्तविक धाराओं में मुकदमा दर्ज करें।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर तहरीर में दलित उत्पीड़न का अपराध पूरी तरह से बन रहा है, तब आवश्यक तौर पर एससी-एसटी ऐक्ट की धाराएं लगाई जाएं।

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