असम: औद्योगिक विधेयक को मंज़ूरी, 300 कर्मचारियों की छंटनी के लिए सरकार से नहीं लेनी होगी अनुमति




Mhow: President Ram Nath Kovind speaks during birth anniversary celebrations of Dr BR Ambedkar at Mhow, Madhya Pradesh on Saturday. PTI Photo (PTI4_14_2018_000261B)

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम सरकार के एक विधेयक को अपनी मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत कंपनियों को 300 कर्मचारियों तक की छंटनी के लिए सरकार से पूर्वानुमति की ज़रूरत नहीं होगी.

अधिकारियों ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति कोविंद ने औद्योगिक विवाद (असम संशोधन) विधेयक, 2017 को अपनी संस्तुति दे दी है. यह नया क़ानून औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का स्थान लेगा. उनके मुताबिक इससे कारोबार करने को सहज बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी.



विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि इससे कंपनियों के पास सरकार की पूर्वानुमति के बगैर 300 कर्मचारियों की छंटनी का अधिकार होगा. यह सीमा पहले 100 कर्मियों की थी.

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने विधेयक को उद्धत करते हुए कहा कि संशोधन का लक्ष्य राज्य में कारोबार के लिए सकारात्मक माहौल पैदा करना है.

Liked it? Take a second to support द मॉर्निंग क्रॉनिकल हिंदी टीम on Patreon!
Become a patron at Patreon!