
असम एनआरसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दावे और आपत्ति दर्ज कराने की मियाद बढ़ा दी है। NRC मामले में ड्राफ्ट में जगह न पा सके 40 लाख लोगों को दावे और आपत्ति दाखिल करने के लिए 15 दिसंबर तक वक्त निर्धारित किया है।
वही सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए 5 और दस्तावेजों के इस्तेमाल की इजाज़त दी हलाकि इससे पहले सिर्फ 10 दस्तावेजों को मान्यता दी गई थी।
पीठ ने साफ किया कि इस मसले के नतीजे को देखते हुए ही नागिरकों को दूसरा मौका दिया जा रहा है। कोर्ट ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नाम शामिल करने के लिए चुनिंदा दस्तावेजों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के संबंध में केन्द्र के रूख पर असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के समन्वयक प्रतीक हजेला से उनकी राय भी पूछी है।
बता दें कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट बीते 31 दिसंबर को जारी हुआ था और तब 3.29 करोड़ आवेदकों में से 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए थे। इसके बाद जुलाई में एनआरसी का अंतिम ड्राफ्ट जारी किया गया, जिसमें 40 लाख लोग छूट जाने की बात कही गई। हालांकि इस पर राजनीतिक दलों में काफी विवाद भी हुआ।