
पटना : बिहार के भोजपुर जिले के बिहिया में महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सभी 20 दोषियों की सजा का एलान किया गया है। दोषियों में पांच को सात-सात साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है।
इस मामले में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के साथ आगजनी, तोड़फोड़ और दंगा फैलाने के मामले में दोषी करार दिये गये सभी आरोपियों को सजा सुनायी गयी। इस मामले में राजद के एक नेता भी शामिल हैं।
मालूम हो कि बीते 28 नवंबर को मामले की सुनवाई के बाद सभी 20 आरोपितों को दोषी करार दिये जाने के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि तय कर दी गयी थी। मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत तीन माह और आठ दिनों के बाद अदालत का ये फैसला आया है।
बता दें कि भोजपुर जिले में एक युवक का शव बरामद होने के बाद महिला पर हत्या का आरोप लगाते हुए उस निर्वस्त्र कर घुमाया गया था। इस दौरान महिला के साथ पिटाई की गई, साथ ही दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई थी।