बिहार के क़ानून मंत्री पर कानून की धज्जी उड़ाने का आरोप, बेटे की पोस्को कोर्ट में कराई विशेष लोक अभियोजक पद पर नियुक्ति




बिहार के विधि सह शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा

बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में शिक्षा सह कानून मंत्री (Bihar Education Cum Law Minister) कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा के बेटे की गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति का मामला सामने आया है.

पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका में यह कहा गया है कि कानून मंत्री ने बिना किसी विज्ञापन निकाले और नियमों का अनुसरण किए हुए अपने बेटे मुकेश नंदन वर्मा को जहानाबाद के पोस्को (POSCO) कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) नियुक्त किया है. मुकेश के साथ अन्य की भी एक्साइज, श्रम, मानवाधिकार कोर्ट में लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति इसी तरह गैर कानूनी ढंग से की गयी है.

याचिकाकर्ता सुशील कुमार चौधरी ने यह याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता चौधरी ने इसे गैर कानूनी बताया है. इसमें उनहोंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के 16 जुलाई 2018 के (विजय कुमार विमल बनाम राज्य केस नं. 16891/17) के निर्णय के अनुसार यह अवैध है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए.

याचिकाकर्ता के वकील दिनू कुमार ने बताया कि क़ानून मंत्री को इस बाबत कोर्ट की नोटिस भेजी गयी है और पटना उच्च न्यायालय में इस पर 18 जून, 2019 को अगली सुनवाई होगी.

कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा जहानाबाद के घोसी से जद (यू) के विधायक हैं और विधि मंत्रालय के साथ ही शिक्षा मंत्रालय भी देखते हैं.

गौरतलब है कि मुकेश नंदन वर्मा जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में पहले से अधिवक्ता थे और उन्हें इसी वर्ष 10 जनवरी को पोस्को कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था.

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