
उन्नाव का मामला अभी थमा भी नहीं कि एक और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. इस बार फर्क इतना है कुलदीप सेंगर की तरह यह वर्तमान विधायक नहीं बल्कि भाजपा के पूर्व विधयाक हैं और इन्होंने अपने घर की महिला का ही दुष्कर्म कर दिया. आरोप है कि इन्होंने रिश्तों को तार तार करते हुए अपनी सगी बहू का ही बलात्कार कर डाला.
दिल्ली भाजपा के पूर्व विधायक मनोज शौकीन पर उनकी बहू ने रेप का आरोप लगाया है. बीजेपी से 2 बार विधायक रहे मनोज शौकीन के खिलाफ उनकी बहू ने पश्चिम विहार थाने में FIR दर्ज करवाई है. आरोप है कि पूर्व विधायक ने 31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 की रात के बीच बंदूक की नोक पर अपनी बहू के साथ बलात्कार को अंजाम दिया.
पूर्व विधायक मनोज शौकीन मुंडका और नांगलोई जाट से एमएलए रहे हैं. एफआईआर में पीड़िता ने कहा है कि 31 दिसंबर 2018 की रात वह पति और अन्य लोगों के साथ एक होटल में पार्टी मनाकर मीरा बाग स्थित ससुराल पहुंची. रात 12:30 बजे न्यू ईयर केक काटा गया. पति दुसरे कमरे में चला गया. करीब डेढ़ बजे उनके ससुर ने बहाने से कमरे का दरवाज़ा खुलवाया. उस वक़्त वह नाईटी पहने हुई थी.
आरोप है कि ससुर ने पहले उसके कपडे को लेकर कमेंट किया और जबरन बलात्कार किया. महिला ने बताया कि ससुर ने विरोध करने पर थप्पड़ मारा और रिवाल्वर से धमकाया भी. उसके परिवार को भी मारने की धमकी दी.
पीड़िता ने एफआईआर में दिल्ली पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है. पीड़िता की ये एफआईआर दिल्ली पुलिस ने 8 अगस्त 2019 को दर्ज की है.
पीड़िता ने कहा है कि इस घटना से पहले भी वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा चुकी है. पीड़िता ने कहा है कि घरेलू हिंसा केस की सुनवाई के दौरान प्रोटेक्शन ऑफिसर ने उनसे कहा कि आपके साथ जो कुछ भी गुजरा है उसे विस्तार से बताओ. पीड़िता का कहना है कि उसके बाद जब लगा कि अब कोई डर नहीं है तो उसने अपनी आपबीती पुलिस के सामने कहने की हिम्मत कर पाई. पीड़िता का कहना है कि उसका ससुर उसे धमकी देता था कि वो बीजेपी का बहुत बड़ा नेता है और उसके कई सांसदों से ताल्लुक है और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा.
एफआईआर के अनुसार, “इसी साल सात जुलाई को क्राइम अगेंस्ट वीमेन सीएडब्ल्यू सेल में मेरी मां और पिता का उत्पीड़न हुआ, इस संबंध में साकेत पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज है. बुधवार को जब मैं घरेलू हिंसा के मामले के संबंध में साकेत कोर्ट पहुंची और मेरा बयान लिखने के लिए प्रोटेक्शन अधिकारी से मिली, तो संबंधित प्रोटेक्शन अधिकारी ने मुझे मेरी तथा मेरे परिवार की सुरक्षा का आश्वासन दिया, इसके बाद मैंने अपनी घटना के बारे में अधिकारी तथा अपने परिजनों को बताया.”
पुलिस के अनुसार, शौकीन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आज तक की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस उपायुक्त (आउटर) सेजू पी. कुरुविला ने कहा, “हमने मामले की जांच शुरू कर दी है और उचित कार्रवाई की जाएगी.”