
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गोधरा कांड के बाद हुये दंगों के सिलसिले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को विशेष जांच दल द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती देने वाली जकिया जाफरी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई 26 नवंबर तक के लिये स्थगित कर दी।
मामले की सुनवाई शुरू होते ही विशेष जांच दल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है और इसमें तीस्ता सीतलवाड दूसरी याचिकाकर्ता नहीं हो सकती हैं।
पीठ ने कहा कि सीतलवाड को जाफरी की याचिका में दूसरा वादी बनाये जाने के मामले पर सुनवाई करने से पहले इस आवेदन पर विचार किया जायेगा।