दलित लड़की की हत्या के मामले में 15 दिन के भीतर आरोपपत्र दायर करने का आदेश




नई दिल्ली : तमिलनाडु के सलेम जिले में अथुर के निकट एक दलित लड़की की गला काटकर हत्या के मामले में पुलिस को आरोपपत्र दायर करने का निर्देश दिया है. ये निर्देश राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पुलिस को भेजा है.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष एल मुरुगन ने बताया कि आयोग ने यह मामला खुद से संज्ञान में लिया है और जिला कलेक्टर और पुलिस विभाग को मामले की जांच के संबंध में नोटिस जारी किया है.

सफाई कर्मियों को रक्षात्मक सामान वितरित करने के एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग ने पुलिस विभाग को 27 वर्षीय आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने का निर्देश दिया था और उसे गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लेने के लिए कदम उठाने को कहा था.



उन्होंने कहा कि आयोग ने सरकार को लड़की के परिवारवालों को मुआवजा देने पर फैसला करने को कहा है.

अधिकारियों ने बताया कि मृतिका के रिश्तेदारों ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी पर यौन अपराध का आरोप लगाया है. पुलिस ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है, जिनमें आरोपी को मानसिक रूप से बीमार बताया गया था.

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