बैंक खाते को आधार से जोड़ने का फैसला रद्द : सुप्रीम कोर्ट




नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को बरकार रखते हुए कोर्ट ने कहा है कि स्कूल एडमिशन, बैंक अकाउंट और मोबाइल सिम के लिए आधार नम्बर अनिवार्य नहीं है।


सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीकरी ने आधार की वैधता को चुनौती देनेवाली याचिका पर फैसला पढ़ते हुए कहा- ‘आधार कार्ड’ और पहचान के बीच मौलिक अंतर है। आगे कहा, डाटा प्रोटेक्‍शन पर केंद्र कड़ा कानून बनाए। आधार में डाटा की सुरक्षा की र्प्‍याप्‍त व्‍यवस्‍था है।

कोर्ट ने कहा कि CBSE, NEET और UGC के लिए आधार जरूरी होगा, लेकिन स्कूल एडमिशन में ये जरूरी नहीं होगा। इसके आधार आधार बैंक अकाउंट और मोबाइल सिम के लिए भी जरूरी नहीं होगा। हालांकि कोर्ट ने पैन कार्ड के लिए आधार की अनिवार्यता को बरकरार रखा है।


कोर्ट ने केंद्र को हिदायत भी दी है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड न मिले। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 57 को रद कर दिया है। अब प्राइवेट कंपनियां आधार की मांग नहीं कर सकती हैं।

वहीँ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आधार नहीं होने पर अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। कोर्ट ने आगे कहा- सरकार इस बात को सुनिश्चित करें कि अवैध प्रवासी इस आधार कार्ड को हासिल न करे।

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