
नई दिल्ली : 1984 सिख दंगा के दौरान दिल्ली कैंट इलाके में 5 सिखों की हत्या मामले में सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है.
कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो 31 दिसम्बर 2018 तक पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दें. इसके साथ ही कोर्ट ने अन्य दो आरोपियों की सज़ा तीन साल से बढ़ाकर दस साल कर दी है.
Delhi High Court convicted Congress leader Sajjan Kumar in a case related to the 1984 anti-Sikh riots and sentenced him to life imprisonment
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— ANI Digital (@ani_digital) December 17, 2018
बता दें कि इससे पहले निचली अदालत ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया था जबकि अन्य पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था. जिसके बाद CBI (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने निचली अदलात के फ़ैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.