चारा घोटाला: CBI के विरोध के बाद सर्वोच्य न्यायालय का लालू को जमानत देने से इंकार




राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में झारखंड के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं (फाइल फोटो)

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार 10 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव को जमानत देने से इंकार कर दिया. ज़मानत का केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कल पुरजोर विरोध किया था. जांच एजेंसी का कहना था कि जमानत मिलने के बाद वह लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होंगे।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख वर्तमान में चारा घोटाला मामलों के सिलसिले में जेल की सजा काट रहे हैं। करोड़ों रुपये के चारा घोटाले के तीनों मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

ये तीन मामले जिनमें उन्हें दोषी ठहराया गया है, 900 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से संबंधित हैं, जो 1990 के दशक की शुरुआत में, जब झारखंड बिहार का हिस्सा था, पशुपालन विभाग में कोषागार से पैसे की धोखाधड़ी से संबंधित है।

राजद प्रमुख रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं। उनहोंने झारखंड उच्च न्यायालय के 10 जनवरी के फैसले को चुनौती देते हुए जमानत याचिका सर्वोच्य नयायालय में लगाई थी।

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