
पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है. बेगूसराय स्थित उनके आवास से कुछ सप्ताह पूर्व 50 कारतूस बरामद किए गए थे. इस मामले में उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को भी नामजद किया गया था.
मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के ससुराल में मिली गोलियों को लेकर पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति से पूछताछ की जाए.
Muzaffarpur Shelter Home case: Patna High Court dismisses anticipatory bail application of Bihar's former Social Welfare Minister Manju Verma (file pic) pic.twitter.com/K9GOVPH9eo
— ANI (@ANI) October 9, 2018
गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में सीबीआई ने पूर्व मंत्री के बेगूसराय जिले के चेरियाबरियापुर स्थित पुश्तैनी घर पर छापा मारा तो वहां से कई प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुईं थीं. इसके बाद सीबीआई ने स्थानीय पुलिस को मामले की जांच के लिए भेज दिया.