
अगले साल होने वाली हज यात्रा-2019 के लिए इस सप्ताह सरकार की तरफ से कुछ गाइड लाइन जारी किये गए हैं। हज यात्रा-2019 के लिए इस सप्ताह जारी गाइड लाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि पासपोर्ट 17 नवंबर 2018 तक या इसके पहले का जारी हुआ होना चाहिए। पासपोर्ट की वैधता 31 जनवरी 2020 तक होनी चाहिए।
साथ ही पासपोर्ट पर लिखा पता बदल गया है तो इसके लिए नए पते के 11 प्रूफ देने होंगे। इनमें राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पास बुक, सरकारी कार्यालय का कर्मचारी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल (लैंडलाइन), इनकम टैक्स असेस्मेंट आर्डर और आधार कार्ड शामिल हैं।
इसके अलावा राज्य हज समिति के जरिये हज पर जाने वाले यात्री किसी वजह से फ्लाइट छूटने पर निजी एजेंसी के माध्यम से यात्रा पर चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। जो एक बार हज पर जा चुके हैं, उन्हें इस कैटेगरी में राज्य हज समिति मौका नहीं देगी।
इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी गाइड लाइन जारी की गई है। इसमें एडवांस स्टेज की गर्भवती महिला के लिए संबंधित एयरलाइंस के मेडिकल अफसर का सर्टिफिकेट जरूरी है। बिना मेहरम (सहयोगी) के जाने वाली महिलाओं के लिए कहा गया है कि वे चार महिला यात्रियों का ग्रुप बनाकर जाएं। कैंसर, लीवर, टीबी, सांस रोग, संक्रामक रोग के गंभीर मरीजों के लिए यात्रा पर जाने की मनाही है।