
नीरव मोदी के खिलाफ मार्च में दायर 52 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क से बचने के एक मामले में अदालत ने उसे ‘भगोड़ा’ घोषित किया है. कोर्ट ने हीरा कारोबारी को 15 नवंबर तक हाजिर होने का आदेश दिया है.
सूरत की अदालत के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) बी.एच. कपाड़िया ने सीमा शुल्क विभाग की 8 अगस्त की याचिका को स्वीकार करते हुए हीरा कारोबारी को अगले गुरुवार को अदालत के सामने पेश होने को कहा है.
बता दें कि नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ रुपये की चपत लगाने के मामले में मुख्यारोपी है. सीमा शुल्क उपायुक्त आर.के. तिवारी ने नीरव मोदी और उसकी तीन कंपनियों-फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, फायरस्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और रडाशीर ज्वेलरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक याचिका दायर की थी.