
गांधीनगर (गुजरात), 26 अप्रैल, 2018 (टीएमसी हिंदी डेस्क) | गुजरात के भरूच जिले की एक अदालत ने एक चार साल के बच्चे से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के मामले में गुरुवार को एक 24 साल के युवक को मौत की सजा सुनाई। न्यायाधीश एस. दवे ने बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत पिलुंद्रा गांव के शंभु पधियार को दोषी पाया।
पधियार अप्रैल 2016 में लड़के को आइसक्रीम की लालच देकर गांव के करीब एक तालाब के पास ले गया, जहां उसने लड़के से दुष्कर्म किया और क्रूरता से उसकी हत्या कर दी।
जब लड़का घर नहीं वापस आया तो परिवार व पड़ोस के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की और उसका शव तालाब के पास पाया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि लड़के का कई बार यौन उत्पीड़न किया गया।