हिसार कोर्ट का फैसला, स्वघोषित संत रामपाल हत्या के दोनों मामलों में दोषी करार




हरियाणा की स्थानीय अदालत ने रामपाल को हत्या के दो मामलों में गुरुवार को दोषी करार दिया है। बरवाला के सतलोक आश्रम प्रकरण में हत्या के मुकदमा नंबर 429 और 430 में हिसार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

रामपाल के वकील एमएम नैन ने बताया कि केस में चले ट्रायल के दौरान पीड़ितों के पोस्टमार्ट करनेवालों डॉक्टरों समेत कुल 80 गवाहों के बयान लिए गए। दरअसल चार महिलाओं और एक बच्चे की लाश मिलने के बाद रामपाल और उसके 27 अनुयायियों के खिलाफ हत्या और बंधक बनाए जाने का केस दर्ज किया गया था।

पूरे हिसार जिले में धारा 144 लागू की गई। जिला प्रशासन को इस बात की चिंता थी कि कहीं फैसले के बाद उसके हजारों समर्थन शहर में कहीं वैसा ही न करे जैसा इससे पहले उसकी गिरफ्तारी के समय किया था।

9 नवंबर 2014 को हिसार के बरवाला शहर के सतलोक आश्रम में एक बच्चे और चार महिलाओं की लाश मिलने के बाद रामपाल और उसके 27 अनुयायियों के खिलाफ हत्या और बंधक बनाए जाने के तहत केस दर्ज किया गया था। जबकि, एक अन्य केस रामपाल और उसके अनुयायिकों के खिलाफ तब दर्ज हुआ जब आश्रम में 18 नवंबर को एक महिला का शव बरामद हुआ।

Liked it? Take a second to support द मॉर्निंग क्रॉनिकल हिंदी टीम on Patreon!
Become a patron at Patreon!