कठुआ गैंगरेप मामला: सुप्रीम कोर्ट का आदेश केस की नहीं होगी CBI जांच




New Delhi : कठुआ गैंगरेप मामले की CBI जांच करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.


मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है. अगर आरोपी लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामले की ठीक से जांच नहीं की है तो उसे ट्रायल के दौरान ही इस बात को साबित करना होगा.

आरोपी का कहना है कि उस पर जो कथित तौर पर आरोप लगाए गए हैं वह गलत है. कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि वह न्याय के लिए मामले की सीबीआई जांच चाहता है.

दरअसल आठ वर्षीय बच्ची 10 जनवरी को लापता हो गई थी जब वह जंगल में घोड़ों को चरा रही थी. उसके बाद आरोपियों ने सामूहिक बलात्कार के बाद उस बच्ची की हत्या कर दी थी. इस मामले में पूरा देश आरोपियों को सजा दिलाने के लिए आगे आया.

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