
जम्मू कश्मीर अपराध शाखा ने कठुआ बलात्कार और हत्याकांड में एक गवाह के अपने बयान से पलटने पर उसके खिलाफ झूठी गवाही देने के आरोप दर्ज करने पर जोर दिया।
गवाह ने एक मजिस्ट्रेट के सामने ‘‘इकबालिया बयान’’ दर्ज कराया था और बाद में वह उससे पलट गया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पठानकोट के सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह द्वारा अजय कुमार उर्फ अज्जू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
ऐसे में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 479-बी के तहत कार्रवाई शुरू की जाए।