मानहानि मामले में केजरीवाल बरी, विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत




नई दिल्ली : राज्यसभा सांसद सुभाष चन्द्रा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले से अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपमुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि शिकायतपत्र दाखिल करते हुए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।

वही भाजपा नेता मनोज तिवारी द्वारा सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन कार्यक्रम में हुए विवाद को लेकर दर्ज कराए गए मामले में अदालत ने ‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत दे दी है।

पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज की अदालत ने विधायक को राहत देते हुए कहा कि विधायक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है, इसलिए विधायक को जमानत दी जा रही है। अदालत ने साथ ही विधायक खान को कहा कि वह मामले की जांच में सहयोग करें और साक्ष्यों व गवाहों से छेड़छाड़ की कोशिश न करें।



अदालत ने यह भी कहा कि सुभाष चन्द्रा को यह अधिकार है कि वह नए सिरे से कानून के मुताबिक दोबारा मानहानि शिकायत दाखिल कर सकते हैं। 17 नवंबर 2016 को सुभाष चन्द्रा ने गुलशन कुमार सचदेवा को पावर ऑफ अटार्नी देते हुए यह मामला अदालत में दाखिल कराया था। शिकायतपत्र में कहा गया था कि केजरीवाल ने 11 नवंबर 2016 को एक प्रेसवार्ता में चन्द्रा के खिलाफ झूठे आरोप लगाए।

Liked it? Take a second to support द मॉर्निंग क्रॉनिकल हिंदी टीम on Patreon!
Become a patron at Patreon!