चुनाव आचार संहिता उल्लंघन केस में केशव मौर्य का पहले सरेंडर फिर जमानत




आचार संहिता उल्लंघन और दस साल पुराने दुर्गा पूजा पंडाल समिति केस में प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर करने के बाद उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दोपहर करीब साढ़े ग्यारह बजे कोर्ट में सरेंडर किया था। और कुछ ही देर बाद भाजपा नेता को जमानत पर रिहा भी कर दिया गया।

इन दोनों ही केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट कर रही है, जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया था।

गौरतलब है कि कौशाम्बी के मोहब्बतपुर पइंसा थाने में 22 सितम्बर 2007 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा धूमनगंज थाने में आचार संहिता उल्लंघन का भी मुकदमा था। एक अन्य मुकदमे में भी उन्हें जमानत मिली अब दस जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी।

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