
मुंबई: देश के काफी उलझे हुए केसों में से एक माने जाने वाले सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस, जिसमे सोहराबुद्दीन अनवर शेख और तुलसीराम प्रजापति के संवेदनशील मुठभेड़ों और कौसर बी के साथ क्रूरता से दुष्कर्म करने के बाद हुई हत्या के मामले की अंतिम सुनवाई सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में शुरू हुई।
विशेष न्यायाधीश एस.जे. शर्मा ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी के बयानों की रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद तीन दिसंबर की तारीख तय की थी और उनके वकील इस मामले में किसी भी बचाव गवाहों को पेश करने में नाकाम रहे।
इस हाई-प्रोफाइल मामले में दिसंबर के अंत तक फैसला आने की उम्मीद है। मामले में 22 अन्य आरोपी शामिल हैं।
बताते चलें कि साल 2005 में गुजरात पुलिस ने कथित तौर पर सोहराबुद्दीन शेख का अहमदाबाद एयरपोर्ट के पीछे एक स्थान पर एनकाउंटर किया था। सोहराबुद्दीन पर चरमपंथी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ जुड़े होने और गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हथियार सप्लाई करने के आरोप थे।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात पुलिस ने इस कथित एनकाउंटर की जांच की थी। गुजरात पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र देकर इस एनकाउंटर को फ़र्ज़ी बताया था। गुजरात पुलिस ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह को भी साज़िश रचने के आरोप में गिरफ़्तार किया था जिन्हें बाद में अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।