मुजफ्फरपुर कांड: SC ने CBI रिपोर्ट के विवरण को ‘भयानक’ और ‘डरावना’ करार दिया




सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में लड़कियों से कथित यौन हिंसा और बलात्कार के आरोपों की जांच कर रहे CBI की रिपोर्ट में दिये गये विवरण को बृहस्पतिवार को ‘भयानक’ और ‘डरावना’ करार दिया।

अदालत ने CBI द्वारा आश्रय गृह के मालिक बृजेश ठाकुर के खिलाफ की गयी टिप्पणियों का भी संज्ञान लिया और उसे नोटिस जारी कर राज्य से दूसरे जेल में ट्रांसफर करने की बात कही है। अदालत ने राज्य की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चन्द्रशेखर वर्मा का पता लगाने में हुये विलंब पर बिहार सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो से सफाई मांगी है।

साथ ही बिहार पुलिस को आदेश दिया कि पूर्व मंत्री और उनके पति के यहां से बड़ी संख्या में हथियार बरामद होने के मामले की वह जांच करे।



सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि बृजेश ठाकुर एक प्रभावशाली व्यक्ति है और जेल में उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। बृजेश ठाकुर इस समय न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।

पीठ ने कहा कि इस मामले की जांच कर रहे CBI दल में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाये। इस मामले में न्यायालय अब 30 अक्टूबर को आगे विचार करेगा।

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