मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला : आर्म्स एक्ट में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने किया सरेंडर




पटना : बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में आरोपी पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने मंगलवार को न्यायालय के समक्ष सरेंडर कर दिया। वे आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में आरोपी हैं। मंजू ने बेगूसराय के मंझौल मंडल के न्यायालय में समर्पण किया है।

आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने उन्हें स्थाननीय कोर्ट में पेश किया जहाँ से उन्हें पहली दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने मंजू वर्मा के नहीं गिरफ्तार होने पर बिहार पुलिस की खिंचाई की थी। मंजू वर्मा जब समाज कल्याण मंत्री थी तो उसके और उसके पति पर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के संचालक ब्रजेश ठाकुर की मदद करने का आरोप लगा था। मंजू से पहले उनके पति ने भी इसी मामले में कोर्ट में सरेंडर किया था।



सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने से पहले आजतक ने मधु कुमारी से बात की, जिसमें उसने बताया कि बालिका गृह कांड में दर्ज प्राथमिकी में उसका नाम कहीं भी नहीं है। मगर इसके बावजूद भी सीबीआई लगातार पिछले कुछ महीनों से उसके परिवार वालों को परेशान कर रही है।

बताते चलें कि आठ अगस्त को मंजू वर्मा को नीतीश कुमार की कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था और पिछले दिनों नीतीश की जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। पटना हाईकोर्ट ने मंजू वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पिछले माह बेगूसराय की एक अदालत ने मंजू वर्मा के खिलाफ वारंट जारी किया था।

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