
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड प्रकरण के सिलसिले मे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के 2011-12 के कर निधारण मामलों को फिर से खोलने की अनुमति आयकर विभाग को दे दी.
पीठ ने यह भी कहा है कि इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की याचिकाओं के गुण-दोष पर वह कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है. न्यायालय ने इसके साथ ही इस मामले को अगले साल आठ जनवरी को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया. कर संबंधी यह मामला नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ा है जिसमे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही चल रही है.
हालांकि पीठ ने कहा कि समय के अभाव की वजह से इस मामले की मंगलवार को सुनवाई नहीं की जा सकती और यह सिर्फ एक अंतरिम आदेश है जो दोनों ही पक्षों के लिये न्यायोचित है. पीठ ने कहा कि वह इस मामले के गुण दोष पर नहीं जा रही है क्योंकि इसके लिए विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है.
राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नाण्डीज ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 सितंबर के फैसले को चुनौती दे रखी है. उच्च न्यायालय ने वर्ष 2011-12 के कर निर्धारण को फिर से खोलने के आयकर विभाग के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
(इनपुट भाषा)