
लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले भारतीय अधिकारियों की ओर से पैरवी करने वाले टोबी कैडमैन ने लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट से कहा है, ‘नीरव मोदी भारतीय जांच एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है. वो देश छोड़कर भाग सकता है. ऐसे में संभव है कि वह गवाहों को प्रभावित करे और सबूतों को नष्ट कर दे.’
पिछले साल देश से फरार हो चुका है नीरव मोदी
डायमंड कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने फरवरी 2011 से लेकर मई 2017 तक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LOU) के जरिये पंजाब नेशनल बैंक मुंबई को 13 हजार करोड़ का चूना लगा दिया था. 2018 के फरवरी महीने में इस बात का पता चला तब तक नीरव मोदी देश से फरार हो चुका था. ईडी ने धोखाधड़ी की शिकायत पर पीएमएलए 2002, के तहत 15 फरवरी 2018 को नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया. इसके आधार पर 75 जगहों पर तलाशी ली गई. इसमें 1600 करोड़ रुपये की ज्वैलरी, पेंटिंग और दूसरे बहुमूल्य सामान बरामद किए गए. हालांकि वैल्यूएशन में ये सामान 479 करोड़ रुपये के ही निकले.
Be the first to comment