सज्जन कुमार को नहीं मिला आत्मसमर्पण के लिए वक्त




नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में जीवन पर्यंत कारावास की सजा पाने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की ओर से आत्मसमर्पण के लिए और वक्त मांगने संबंधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। कुमार ने आत्मसमर्पण के लिए 30 जनवरी तक का वक्त मांगा था।

पीठ ने 17 दिसंबर को 73 वर्षीय कुमार को ताउम्र कैद की सजा सुनाते हुए निर्देश दिया था कि वह 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करें।



गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर को कुमार को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने कहा था कि ये दंगे ‘‘मानवता के खिलाफ अपराध’’ थे जिन्हें उन लोगों ने अंजाम दिया जिन्हें ‘‘राजनीतिक संरक्षण’’ हासिल था और एक ‘‘उदासीन’’ कानून लागू करने वाली एजेंसी ने इनकी सहायता की थी।

(इनपूट भाषा)

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