मुजफ्फरपुर मामले में नई जांच दल के लिए SC ने हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक




नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की सुनवाई। जिसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाइकोर्ट के नई जाँच टीम बनाने के मामले पर कहा कि नई टीम बनाने का कोई कारण नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 20 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी।

जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई की जिसमें कहा गया कि इस समय में सीबीआइ की नई जांच टीम बनाने से अबतक हुई जांच में परेशानी हो सकती है। अदालत ने पटना हाइकोर्ट को कहा कि इस मामले को अगले आदेश तक स्थगित रखने की भी बात कही।

इस मामले में पटना हाइकोर्ट सीबीआइ के जांच की मॉनिटरिंग कर रहा है। सीबीआइ ने हाइकोर्ट को अबतक दो स्टेटस रिपोर्ट्स सौंपी है। वहीं हाइकोर्ट ने इस मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर भी रोक लगा दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मीडिया कवरेज के लिए गाइडलाइन भी जारी किया जायगा।

इससे पहले सोमवार को पटना हाइकोर्ट ने इस मामले में सीबीआइ को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पूछा कि आदेश के बाद भी जांच के लिए नई टीम क्यों नहीं गठित की गई? हाईकोर्ट ने सीबीआई को 20 सितंबर से पहले नई टीम गठित करने का आदेश दिया।

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