
नई दिल्ली : SC/ST एक्ट में प्रमोशन में आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनते हुए 2006 के फैसले को बरकरार रखा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण देना जरूरी नहीं है।
इस मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाया जिसमे कोर्ट ने कहा है कि आंकड़े जारी करने के बाद राज्य सरकारें आरक्षण पर विचार कर सकती हैं।
दरअसल, 2006 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सरकारी नौकरियों में प्रमोशन पर आरक्षण को लेकर फैसला दिया था। उस वक्त कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इस तरह की व्यवस्था को सही ठहराया था।
आपको बताते चलें कि एससी/एसटी संगठनों ने प्रमोशन में आरक्षण की मांग को लेकर 28 सितंबर को बड़े आंदोलन का ऐलान कर रखा है।