
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस को फटकार लगाते हुए प्रदेश के डीजीपी को पेश होने के आदेश प्रदान किया है। घर से हथियारों की बरामदगी के मामले में बिहार सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी अब तक न होने से बेहद नाराज सुप्रीमकोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बहुत हैरान हैं कि पुलिस एक पूर्व कैबिनेट मंत्री का महीने भर में सुराग तक नहीं लगा पाई है। पुलिस बताए कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण शख्स को अबतक ट्रेस करने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई। इसके लिए पूरी जानकारी डीजीपी कोर्ट में आकर दें।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान बिहार पुलिस को उसकी अकर्मण्यता के लिए कड़ी फटकार लगायी। खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 27 नवम्बर की तारीख मुकर्रर करते हुए उस दिन डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश भी दिया।
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम बलात्कार कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का करीबी माना जाता है। इसी कांड को लेकर मंजू वर्मा को नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। न्यायालय ने 31 अक्टूबर को इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान भी बिहार पुलिस को लताड़ लगाई थी।