
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुना दिया है। SC ने कहा कि चुनाव लड़ने से पहले प्रत्येक उम्मीदवार अपना आपराधिक रिकॉर्ड निर्वाचन आयोग के समक्ष घोषित करना ज़रूरी है।
सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा देना जरूरी है, इसके लिए संसद कानून बनाए ताकि भ्रष्टाचार की बलि न चढ़े देश की व्यवस्था। साथ ये भी घोषित किया गया कि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के संबंध में सभी जानकारी अपनी वेबसाइटों पर डालेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर कैंडिडेट चुनाव आयोग को एक फॉर्म के जरिए यह जानकारी देगा कि उसके खिलाफ कितने आपराधिक मामले लंबित हैं। इसके अतिरिक्त कैंडिडेट केसों की जानकारी पार्टी कैंडिडेट के आपराधिक केसों की जानकारी वेबसाइट पर पब्लिसिटी करेगी।