
NIA की विशेष अदालत ने शनिवार को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत उनके विरूद्ध सुनवाई के लिए अभियोजन मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई थी।
NIA की विशेष अदालत के न्यायाधीश विनोद पडलकर ने मामले में पुरोहित और अन्य आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद उनकी याचिका को खारिज कर दिया। वहीअदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 26 अक्टूबर तय की है।
बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले महीने पुरोहित की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने मामले में अपने और अन्य आरोपी के खिलाफ निचली अदालत में आरोप तय करने से रोकने की मांग की थी।
एनआईए की विशेष अदालत ने 27 दिसंबर 2017 को मामले में आरोपों से बरी करने की मांग पुरोहित, सह-आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और छह अन्य लोगों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हालांकि, अदालत ने कठोर प्रावधान वाले महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत सभी आरोपों को हटाते हुये उन्हें आंशिक राहत दिया था।
दरअसल महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव के एक मस्जिद के नजदीक 29 सितंबर 2008 को एक मोटरसाइकिल में बंधे एक विस्फोटक उपकरण में विस्फोट के कारण छह लोग मारे गये थे और करीब 100 लोग घायल हो गये थे।