पटना हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, तेजस्वी को आवास खाली करने का दिया निर्देश




आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पटना में पांच देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला खाली ना करने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया जिसमें तेजस्वी को सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार के आदेश के बाद तेजस्वी ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

जस्टिस ज्योति शरण ने मामले पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने के बाद आगे की सुनवाई हुई। इसके साथ ही तेजस्वी यादव को राज्य सरकार से मिले पांच देशरत्न मार्ग के आवास को खाली करने का निर्देश भी जारी किया गया जो कि उन्हें उपमुख्यमंत्री के रूप में मिला था।

हालांकि ये आवास राज्य सरकार ने वर्तमान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आवंटित किया था। इस मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच पिछले कई दिनों से आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। तेजस्वी यादव फिलहाल अपनी मां राबड़ी देवी के सरकारी बंगले 10 सर्कुलर रोड में ही रहते हैं।

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