आधार को बैंक खातों, पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि अब 31 मार्च, 2018 तक




-द मॉर्निंग क्रॉनिकल हिंदी डेस्क

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2017 | आधार संख्या को बैंक खातों के साथ जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह समय सीमा सरकार ने 31 दिसम्बर, 2017 तय किया था। सरकार ने बुधवार को इसकी घोषणा की। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आधार को विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने को आवश्यक बनाने को लेकर गुरुवार को सुनवाई होने जा रही है।

अपने 12 अंकों की आधार संख्या को बैंक खातों और स्थाई खाता संख्या (पैन) से जोड़ने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई थी, जिसे अब बढ़ा कर 31 मार्च कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को यह घोषणा की। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आनेवाले राजस्व विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी की थी।

इसे अंग्रेज़ी में भी पढ़ें: You can link Aadhaar with bank accounts till March 31 now

अधिसूचना के मुताबिक, ‘आधार संख्या और पैन को 31 दिसंबर, 2017 तक दाखिल करें’ की जगह पर अब इसमें ‘आधार संख्या, पैन या फार्म 60 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख तक दाखिल करें’ की बात कही गई है।

इससे पहले सरकार ने बैंक खातों और पैन के साथ आधार संख्या को जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक तिथि अनिवार्य की थी।

-आईएएनएस

 

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