
अहमदाबाद, 5 अक्टूबर | गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को वर्ष 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य अधिकारियों को एसआईटी की ओर से क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दायर दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने दंगों के पीछे एक ‘एक बड़े षड्यंत्र’ के आरोप वाली जाकिया की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि ज़किया 2002 दंगे में मोदी की भूमिका की जाँच नए सिरे से कराने के लिए आगे बड़े फोरम में अपील कर सकती हैं।
कांग्रेस नेता एहसान जाफरी उन 69 लोगों में शामिल थे, जिनकी 28 फरवरी, 2002 में अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी में दंगों के दौरान दंगाइयों की बड़ी भीड़ ने हत्या कर दी थी।
-आईएएनएस